बाहुबली अतीक अहमद को लगा झटका, 5 करोड़ की रंगदारी केस में बेटे अली की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज
प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को बड़ा झटका लगा है. अतीक अहमद के बेटे अली अहमद (Ali Ahmed) के खिलाफ दर्ज पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के चर्चित मामले में सेशन कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
दरअसल अली के खिलाफ जीशान नामक व्यक्ति ने पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था और इस संबंध में करेली थाने में FIR दर्ज कराई थी. पुलिस को दी शिकायत में जीशान ने बताया था कि वह अपने परिवार के साथ घर में था, तभी तीन गाड़ियों से आए लोगों ने उसे घेर लिया. उन लोगों में अतीक अहमद का लड़का अली, आरिफ, संजय, इमरान के साथ कई और लोग सवार थे.
अली ने कनपटी पर पिस्टल लगाकर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी. मना करने पर सभी लोगों ने मारा-पीटा और पिस्टल से फायर करते हुए वहां से चले गए.’वहीं अली की अग्रिम जमानत याचिका पर उसके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि ‘वह शहर के प्रतिष्ठित स्कूल से हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन पास है.
मौजूदा समय में वह लॉ फर्स्ट ईयर का छात्र है. उसके पिता सांसद और चाचा विधायक रहे हैं.’ इसके साथ अली के वकील ने कहा कि वादी विपक्षी दल से संबंध रखता है, इसलिए चुनावी रंजिश के कारण मुकदमा दर्ज कराया गया है.
हालांकि सेशल कोर्ट के एडीजे संजय कुमार शुक्ल ने सभी दलीलों को सुनने के बाद अली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इ मामले में अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है.