सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, अब 31 जनवरी तक एकमुश्त समाधान योजना का उठाएं लाभ
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एकमुश्त समाधान योजना की मियाद बढ़ा दी गई है। योजना शुक्रवार को खत्म हो गई थी। अब यह योजना 31 जनवरी तक लागू रहेगी। योजना में छोटे उपभोक्ता और किसानों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 21 अक्टूबर से लागू एकमुश्त समाधान योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा व वाणिज्यिक उपभोक्ता के दो किलोवाट भार तक के छोटे उपभोक्ताओं व निजी नलकूप सभी भार वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट के साथ ही बकाया अधिकतम छह किस्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया जा रहा है। घरेलू बत्ती पंखा के दो किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता व वाणिज्यिक के दो से पांच किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि छोटे बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए घरेलू वाणिज्यिक व कृषि संबंधित बिजली चोरी के मामलों में शमन शुल्क माफी का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके मुताबिक दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ता, एक किलोवाट तक के छोटे कारोबारी और नलकूप कनेक्शन के मामलों में 100 प्रतिशत शमन शुल्क माफी का प्रविधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि दो किलोवाट तक के कारोबारियों का शमन शुल्क 50 प्रतिशत माफ होगा। उप्र पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम देवराज ने विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना का लाभ हर बिजली बकायेदार को मिले इसके प्रयास किए जाएं।