जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिला अधिकारों की दी जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिला अधिकारों की दी जानकारी
अमरिया,पीलीभीत। तहसील सभागार में बुधवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्ण कालिक सुनील कुमार द्वितीय अपर प्रधान न्यायाधीश तरन्नुम खान, अपर जनपद न्यायाधीश गीता सिंह ने महिलाओं के हित संरक्षण कानून संबंधी जानकारी दी। महिलाओं को एक ही छत के नीचे मिलने वाली सुविधाओं व विधिक कानूनी सहायता के बारे में जानकारी देते हुए गांव गांव महिलाओं को जागरूक किया जाए।
विधिक शिविर मेंअपर न्यायाधीश गीता सिंह ने महिला कल्याण विभाग में संचालित योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनंता योजना के तहत समाज में फैली कुरीतियां, महिला शोषण, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि गंभीर समस्याओं पर जागरूक किया जा रहा है। अपर प्रधान न्यायधीश तरन्नुम खान ने भी महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। तहसीलदार डीपी सिंह ने भी संबोधन किया। शारद कांत शर्मा (पीएलवी) ने महिलाओं के लिए क़ानून से सम्बंधित धाराओं का विश्लेषण किया। इस दौरान शिविर में महिलाओं ने समस्या बताई गईं तो उनके समाधान के लिए सुझाव दिए गए। शिविर में तहसीलदार डीपी सिंह, विधिक सेवा प्राधिकरण समेत नर्से आशा बहू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ,बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।