पिटाई से घायल पत्नी की तहरीर पर पति के खिलाफ भ्रूण हत्या का केस

अंबेडकरनगर। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पति की पिटाई से घायल पत्नी और मारपीट से गर्भ में पल रहे भ्रूण को नष्ट होने के मामले में पत्नी की तहरीर पर पति के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रकरण वेवाना थाना के एक गांव का है। बेवाना थाना के नेनुवा गांव निवासिनी मंजू देवी पत्नी हरेंद्र निषाद ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर बताया कि 18 अप्रैल को पति हरेंद्र मुझे गाली-गलौज देते हुए लात घुसो से मारपीट कर रहा था। पति ने पेट में जोरदार लात मारा जिससे गर्भ में पल रहे तीन माह का भ्रूण गिर गया। प्रार्थनी को इससे पहले भी कई बार मारा पीटा गया था। इसके पहले 11 अप्रैल को पति हरेंद्र के विरुद्ध बेवाना थाना में तहरीर दिया गया था किंतु पुलिस ने पति के प्रभाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं किया। पत्नी का आरोप है कि जब से वह ससुराल आई है तभी से लेकर पति उसके साथ मारपीट करता है। पति हरेंद्र का एक महिला से अवैध संबंध है। महिला के कहने पर पति आए दिन मारपीट करता है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बेवाना पुलिस ने पति हरेंद्र के विरुद्ध मारपीट गर्भपात समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।