जमीन विवाद में असलहे से फायर झोंकने के मामले में आरोपी पर धोखाधड़ी का केस
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जमीन विवाद में असलहे से फायर झोंकने के मामले में आरोपी पर धोखाधड़ी का केस
टांडा अम्बेडकरनगर। भूमि विवाद में दबंगो ने कट्टे से फायर कर दिया लेकिन किसी तरह वह बाब-बाल बच गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इब्राहिमपुर थाने में राकेश वर्मा पुत्र स्व. राम पियारे वर्मा निवासी ग्राम चितवई ने तहरीर देकर बताया कि टाण्डा लगभग 7 बजे मैं कुछ निजी कार्य से बलरामपुर चौराहा (निकट बाजार) अपने साथी सोनू वर्मा पुत्र शिव शंकर वर्मा जा रहा था।
बलरामपुर बाजार में मैं पहुंचा ही था कि समय सुबह 7 बजे के आस-पास विपक्षी ध्रुवकुमार पुत्र तेजबहादुर निवासी मदारपुर थाना इब्राहिमपुर पहले से ही मेरे घर से ही मेरा पीछा करते हुए अवैध असलहा (कट्टा) व कारतूस भरकर हमे जान से मारने की नियत से पीछे से आकर मेरे द्वारा बाजार में गाड़ी खड़ी करते ही मेरे ऊपर कट्टा जान से मारने की नियत से मेरी तरफ दौड़ा ही था कि हम दोनां ने जान बचाते हुए जान पर खेलकर कट्टे को पकड़ लिया फिर भी विपक्षी ने फायर कर दिया जिससे हम दोनों बाल-2 बच गये तथा कट्टे के फायर होने से रोड़ की गिट्टी व जहाँ फायर लगा वहां की जमीन पर गढ्ढा बन गया।
विपक्षी ध्रुव कुमार तेजबहादुर द्वारा बीते दिनों को मेरी मां के नाम गाटा नं. 30 रकवा 23 बिस्वा बैनामा किया था। किसी के बहकावे में आकर 27 लाख रूपया लेने के बाद भी अतिरिक्त पैसा की मांग कर बैनामा निरस्त करने के लिए धमकी तथा आपत्ती लगाने बाद निरस्त बैनामा अन्य को जमीन बेचने तथा कब्जा छुड़वाने की धमकी दे रहा था।
तथा ध्रुव कुमार द्वारा मूल दस्तवेज वैनामा में कूटरचित तरीके से छेड़छाड़ करते हुए एक ही मूल दस्ताबेज में दर्ज गाटा नं. 30 के स्थान पर 157 व रकवा 23 बिस्वा के स्थान पर 11.5 बिस्वा फर्जी तरीके से बदलकर पुलिस को गुमराह करते हुए तथ्य से छेड़-छाड़ करते हुए एक फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्रार्थी को फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी देता रहता है। जबकि विपक्षी द्वारा जिस गाटा नं. 157 का अंकन गटा संख्या 30 की जगह किया गया है। वह गाटा संख्या 157 विपक्षी के ध्रुव कुमार के नाम न होकर अन्य के नाम दर्ज है जो कि मुस्लिम जाति के है।
विपक्षी ध्रुव कुमार द्वारा अबतक का किया गया कृत्य धोखाधड़ी करना कुट रचित दस्तावेज तैयार करना अतिरिक्त पैसे की मांग करना जान से मारने की धमकी देना तथा अवैध असलहा व कारतूस से लैस होकर जान से मारने की नियत से फायर करना उपरोक्त समस्त अपराध कारित किया गया है पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।