गैंगरेप के 2 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया
करौली; महिला का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने की महिला आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. अपर लोक अभियोजक महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि महिला द्वारा सपोटरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
एफआईआर में बताया था कि पीड़िता 2 अप्रैल 2017 को दोपहर करीब 4 बजे घर पर बैठी थी. इस दौरान पड़ोसी महिला ने उसे सोनू बैरवा द्वारा रात को पिक्चर दिखाने ले जाने की बात कही. पीड़िता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. उसी रात वह घर पर सो रही थी. उसकी मां पास ही एक जागरण कार्यक्रम में गई हुई थी. इस दौरान घर में कोई बड़ा व्यक्ति मौजूद नहीं था. रात करीब 12 बजे एक मोटरसाइकिल पर सोनू बैरवा निवासी खावदा अपने दो अन्य साथियों के साथ घर आया
इनमें से एक आरोपी ने उसका मुंह पकड़ा और उसके चिल्लाने पर मुंह दबा दिया. रास्ते में एक आरोपी बाइक से उतर गया और दो आरोपी उसे जंगल में ले गए.पीड़िता ने आरोपी सोनू से पानी मांगा. इसके बाद से शरबत जैसी पेय पदार्थ पिलाया गया जिससे वह बेहोश हो गई. बेहोश होने पर उसके साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया.
पीड़िता को होश आने पर उसने गांव पहुंचाने की बात कही तो आरोपी उसे करौली बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गए. पीड़िता ने पुलिस चौकी पहुंच कर पूरी घटना की जानकारी दी. पीड़िता ने बताया कि इस दौरान उसे कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी. पीड़िता द्वारा सपोटरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई.
मामले में पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए गए. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल द्वारा दोषी पाए जाने पर आरोपी विजय कुमार उर्फ सोनू बैरवा पुत्र रामजीलाल व लक्खी पुत्र जयराम निवासी थाना सपोटरा को आजीवन कारावास व 1 लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. वही आत्महत्या के लिए उकसाने पर महिला आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में पीड़िता ने तानों से दुखी होकर केरोसिन डाल आत्महत्या कर ली थी.