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बुलडोजर ऐक्शन पर SC ने अंतरिम आदेश देने से किया इनकार, बोली UP सरकार, एक ही समुदाय भारतीय; अब 10 अगस्त को सुुनवाई

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है। जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर ऐक्शन पर सवाल उठाते हुए अर्जी दायर की गई है।

जमीयत ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार लोगों को टारगेट करते हुए बिना किसी प्रक्रिया पालन किए ही निर्माण ढहा रही है। इस पर जवाब देते हुए यूपी सरकार ने पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि अवैध निर्माणों को ही गिराया जा रहा है और इसके लिए प्रक्रिया का पालन हो रहा है। जिन लोगों के निर्माण ढहाए गए, उन्हें पहले ही नोटिस भी दिए गए थे।

सुनवाई के दौरान जमीयत का पक्ष रखते हुए सीनियर अधिवक्ता दवे ने कहा कि एक समुदाय को चुनकर ऐक्शन लिया जा रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई और कहा कि कोई समुदाय अलग नहीं है बल्कि एक ही समुदाय है, जिसका नाम भारतीय है। इस पर दवे ने कहा कि पूरा सैनिक फार्म ही अवैध है, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं है। जमीयत की ओर से कहा गया कि कानपुर और प्रयागराज में हिंसक प्रदर्शनों के बाद टारगेट करके यह कार्रवाई की गई थी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे आरोप गलत हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप ठीक नहीं है। अथॉरिटीज ने यह प्रक्रिया दंगों से पहले ही शुरू कर दी थी। इसके अलावा जिनके अवैध निर्माणों को गिराया गया है, उन्हें पहले ही नोटिस देकर कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई थी।

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