नेपाल से सटी सीमाओं पर खाद तस्करी को रोकने के लिए, जिला कृषि अधिकारी ने खाद विक्रेताओं को दिए कड़े निर्देश
नेपाल से सटी सीमाओं पर खाद तस्करी को रोकने के लिए, जिला कृषि अधिकारी ने खाद विक्रेताओं को दिए कड़े निर्देश.
हिन्दमोर्चा न्यूज़ महराजगंज.
महराजगंज:जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार, ने बताया कि जिला अधिकारी, महराजगंज के निर्देशानुसार जनपद के किसानों को गुणवत्ता युक्त उर्वरकों की सुगमता पूर्वक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठानों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक उर्वरक व्यवसायी के पास स्टॉक पंजिका, वितरण पंजिका तथा कैशमेमो के साथ ही पी०ओ०एस० मशीन का होना आवश्यक है।
जनपद के थोक / फुटकर विक्रेताओं तथा उर्वरक बिकी केन्द्रों पर उर्वरकों के बिक्री दर तथा स्टॉक का अंकन ब्लैकबोर्ड पर प्रतिदिन किया जाए तथा विशिष्ट प्रकार के कैरियर्स वाले साइकिलों / मोटर साइकिलों / पिकअप / ट्रैक्टर या अन्य संसाधनो पर उर्वरक पकड़े जाने पर उनसे रसीद / कैशमेमो मांगा जाए और कैशमेमो उपलब्ध न कराने की स्थिति में जहाँ से उन्होंने उर्वरक क्रय किया है, उस अनुज्ञापी एवं कैरियर्स के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाए।
उर्वरक विक्रेता को क्रेता / किसान को कैशमेमो निर्गत करना, स्टॉक का प्रदर्शन, मूल्य दर का अंकन तथा उर्वरकों की बिक्री पी०ओ०एस० मशीन के माध्यम से किया जाना वांछनीय होगा। इसी के साथ क्रेता/किसान के पहचान संबंधी अभिलेखों के विवरण का वितरण-रजिस्टर में उल्लेखित करना अनिवार्य होगा, ताकि विक्रेता से वास्तविक किसान को ही उर्वरक मिले। क्रेता कृषक की पहचान हेतु किसान बही / खतौनी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, बैंक पासबुक आदि के अभिलेखों का अंकन कैशमेमो / वितरण रजिस्टर पर किया जाए और उसका मोबाइल नम्बर भी अंकित किया जाये।
समस्त थोक / फुटकर उर्वरक विक्रेता को यह भी अवगत कराना है कि उर्वरक के साथ कोई टैगिंग कर बिक्री करता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम् 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी
अन्तराष्ट्रीय देश नेपाल से सटी सीमाओं वाले/निकटतम विकास खण्डों में स्थित प्रतिष्ठानों द्वारा प्रातः 08:00 बजे से सांय 05.00 बजे तक ही प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति दी जाती है, ताकि अनुदानित खाद की कालाबाजारी/ तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। निरीक्षण के समय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा उर्वरकों के अधिकाधिक नमूने लिए जायें, ताकि उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
जनपद के समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं को यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपद में उर्वरक के रैक आते ही 24 घण्टे के अन्दर उर्वरक उतरवा लिया जाए तथा इसकी सूचना से जिला कृषि अधिकारी को अवश्य अवगत कराया जाए।समस्त खुदरा उर्वरक विक्रेता / शीर्ष संस्थाओं द्वारा उर्वरकों का वितरण कृषकों को उनके किसान बही/ भूमि पंजीकरण के आधार पर ही अनिवार्य रूप से किया जाए तथा किसान बही के अंतिम पृष्ठ पर कृषक को प्राप्त होने वाले उर्वरक का विवरण एवं वितरण रजिस्टर पर कृषक का पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर का अंकन किया जाए।
उन्होंने कहा कि उक्त निर्देशों का पालन सभी संबंधित अवश्य करें, ताकि उर्वरकों की कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए उर्वरक का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
हिन्दमोर्चा टीम महराजगंज.