Vehicle Registration Guideline: एचएसआरपी नहीं लगवाई तो देना होगा पांच हजार का जुर्माना, इन नंबर वाले वाहनों को अब नहीं मिलेगी छूट
लखनऊ। जिन वाहन स्वामियों की गाड़ियों का अंतिम नंबर 0, एक, दो और तीन है, वह तुरंत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवा लें नहीं तो पकड़े जाने पर उन्हें पांच हजार रुपये का बड़ा जुर्माना देना होगा। 15 मई के बाद ऐसे वाहनों का चालान और जुर्माना किया जा सकता है। सभी वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए नंबरवार तिथि तय की गईं थीं।
बचे निजी वाहनों में एचएसआरपी लगवाए जाने के लिए तय की गईं तिथियां
15 अगस्त 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके अंतिम नंबर के अंत में 4 और 5 है।
15 नवंबर 2022 तक-पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 6 और 7 है।
15 फरवरी 2023 तक- पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 8 और 9 है।
पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान : निर्धारित नई नंबर प्लेट न लगवाए जाने पर गाड़ी चलाते पकडे़ जाने पर वाहन स्वामी को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। प्रवर्तन टीम को चालान और जुर्माना लेने का अधिकार है।
क्या कहते हैं जिम्मेदार : 0, 1, 2, 3 अंतिम नंबर वाले वाहन स्वामियों में एचएसआरपी लगवाए जाने की तारीख बीत गई है। अभियान के दौरान नियमानुसार नंबर प्लेट वाहन में न लगी मिली तो वाहन स्वामी को पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। पूरे प्रदेश को कार्रवाई के लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं। -देवेंद्र कुमार त्रिपाठी, अपर परिवहन आयुक्त