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UP : बार लाइसेंस लेना अब बेहद आसान, योगी कैबिनेट ने कई कड़े नियमों को समाप्त करने पर लगाई मुहर

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश में अब बार का लाइसेंस लेना बेहद आसान हो गया है। जिन नियमों की वजह से लोगों को लाइसेंस लेने में परेशानी हो रही थी, योगी सरकार ने उन्हें खत्म कर दिया है। बार लाइसेंस लेने के लिए स्थानीय प्राधिकरण व निकाय अब हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली, (प्रथम संशोधन) 2022 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है।

अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि अब बार लाइसेंसों के तहत भोजन परोसने के लिए होटल और रेस्टोरेंट आदि में भोजन कक्ष के प्रविधानों को शिथिल करते हुए स्थानीय प्राधिकरण से लाइसेंस पाने की अनिवार्यता के साथ संबंधित स्थानीय निकाय के व्यापारिक लाइसेंस की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। इस कदम से नियमावली लागू होने से पहले के सभी लाइसेंसधारक अब बार लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकेंगे।

अब छोटे स्थानों पर भी बार खुल सकेंगे। बार लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए जरूरी 200 वर्गमीटर के स्थान पर अब न्यूनतम 100 वर्गमीटर के कुर्सी क्षेत्रफल का प्रविधान किया गया है। इसी प्रकार बार लाइसेंस के लिए न्यूनतम व्यक्तियों के बैठने की क्षमता 40 से घटाकर 30 कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर योजना व विकास अधिनियम 1973 की धारा 15-क (2) के उपबंधों के अधीन सहायक दस्तावेजों सहित भवन पूर्णता प्रमाणपत्र या शपथपत्र के स्थान पर संबंधित विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकाय की ओर से प्रस्तावित परिसर से संबंधित भवन के अनुमोदित नक्शे की सत्यापित प्रति या पोर्टल से डाउनलोड की गई स्वप्रमाणित प्रति या इस संबंध में अन्य कोई अभिलेख प्रस्तुत किए जा सकेगा।

लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो माह पूर्व के बजाए एक माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने का प्रविधान किया गया है। इतना ही नहीं नियमावली के लागू होने के पहले चल रहे सभी बार लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अधिकृत होने का भी प्रविधान किया गया है।

आयुक्त की अनुमति से होम बार का हो सकेगा निरीक्षण : डा. सेन्थिल पाण्डियन सी. ने बताया कि आवासीय परिसर में देशी-विदेशी शराब अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, अतिथियों और मित्रों के साथ उपभोग करने के लिए होम बार का लाइसेंस मिलता है। बशर्ते शराब का उपभोग करने वालों की उम्र 21 वर्ष से कम न हो। उन्होंने बताया कि अब होम बार लाइसेंस के परिसर का निरीक्षण केवल आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

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