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Video News : गैगेस्टर एक्ट के तहत शिव प्रकाश मौर्य की अवैध धन से बनाई गई चल अचल संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क

टांडा(अम्बेडकरनगर)अवैध धन से बनाई गई चल अचल संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है जिलाधिकारी के आदेश पर गैगेस्टर एक्ट अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की गई है ं।
बसखारी थाना क्षेत्र के मरौचा निवासी शिव प्रकाश मौर्य के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(१) की कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने 3 करोड़ के चल अचल संपत्ति की  कुर्की की कार्रवाई पूरी करते हुए डुग्गी मुनादी करवायी है।

कुर्क की गई अचल संपत्ति की कीमत लगभग  तीन करोड़ रुपए बताई जा रही है।पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए जेल भेजकर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस प्रशासन ने हत्या के एक मामले में शिव प्रकाश मौर्य समेत अन्य अन्य आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत करवाया था। शिव प्रकाश मौर्य द्वारा अपराधिक कृत्य से अर्जित की गई अवैध संबंध संपत्ति की जानकारी होने पर पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेज दिया।

जिस पर जिलाधिकारी ने संस्तुति14(१) की कार्रवाई की संस्तुति कर दी। संस्तुति के बाद शनिवार को उप जिलाधिकारी टांडा दीपक वर्मा, सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह, नायब तहसीलदार राहुल सिंह, थाना अध्यक्ष श्रीनिवास पांडेय, चौकी इंचार्ज शत्रुघन यादव भारी पुलिस बल के साथ शनिवार को शुकुल बाजार में स्थित महाविद्यालय समेत 4 गाटों पर कुर्की की कार्रवाई पूरी की। इस संबंध में थाना अध्यक्ष श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि 3 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई है।

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