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UP : पूर्व सांसद उमाकांत यादव पर शिकंजा, एक करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

Lucknow : पूर्व सांसद उमाकांत यादव की एक करोड़ से अधिक की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को यह आदेश दिया है। उमाकांत पर कुल 36 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उमाकांत इस समय प्रयागराज की जेल में बंद है।

मछलीशहर से सांसद रह चुके और चार बार के विधायक चकगंज अलीशाह (सरावां) गांव निवासी उमाकांत गांधी आश्रम की भूमि पर कब्जा करने के मामले में प्रयागराज की जेल में बंद हैं। पुलिस ने पुराने मामलों को संज्ञान लेकर उन पर 2021 में गैंगस्टर लगाया था।

मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने उमाकांत की अपराध से अर्जित एक करोड़, एक लाख 81 हजार 500 की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। उमाकांत ने फूलपुर तहसील के कटार, बिलारमऊ, भोरमऊ, पूरा कतवारु, सरांवा, पलियामाफी, शाहपुर रसूलपुर जोखू गांव में संपत्ति अर्जित की है। जिन पर अब भी उमाकांत का ही कब्जा है।

जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने धारा-14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है।

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