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विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को बताए अधिकार

  • विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को बताए अधिकार

अम्बेडकरनगर। विकासखंड जलालपुर के सुरहुरपुर ग्राम पंचायत कार्यलय के परिसर में गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जन शिक्षण केंद्र कुटियवां द्वारा द्वारा संचालित ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना के तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ।

इस मौके पर शिविर में आयी नारी संघ कि बहनों एवं अन्य ग्रामीण लोगों को विधिक जानकारी प्रदान कि गई। शिविर के दौरान जन शिक्षण केंद्र कि सचिव पुष्पा पाल ने विधिक जानकारी देते हुए कहा कि विधिक साक्षरता शिविर में कानूनी साक्षरता के साथ-साथ समाज में प्रेम व सौहार्द्र का वातावरण निर्मित किया जाता है।

इन शिविरों का उद्देश्य है कि आपसी भाईचारा कायम रहे। यह निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता प्राप्त किए जाने संबंधी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम सहित अन्य दैनिक उपयोगी कानूनों की जानकारी दी।

किसी भी मामले में मध्यस्थता होना जरूरी है। ऐसा करके कई मामले निपटाए जा सकते हैं। इसमें कई प्रकार के लंबित मामले निपटाए जाएंगे। कानून से संबंधित जानकारी होना आवश्यक है। ताकि आम जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा सके, हर व्यक्ति किसी न किसी तरह कानून से जुड़ा होता है।

किसी भी अपराध की सुनवाई अगर न्यायालय में होती है, तो उस व्यक्ति के सभी पक्षों की जांच होती है और उसे न्याय दिलाया जाता है। यही कारण है कि न्यायालय में लोगों का विश्वास है। कानून को जानना इसलिए आवश्यक है, ताकि हम स्वयं और दूसरों की मदद कर सकें। किसी भी प्रकार की समस्या, अपराधों से निदान पाने के लिए कानून से संबंधित जानकारी रखना आवश्यक होता है।

अपने अधिकारों और कानून की जानकारी रखते हैं तब समस्याओं का निराकरण करना आसान हो जाता है। इस दौरान रामहित ने कई मुद्दों पर लोगों को विधिक जानकारी दी। परियोजना समन्वयक राम स्वरुप ने आयोजित होने वाले लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान किया गया।

विधिक सहायता शिविर में ग्रामीणों को जानकारी प्रदान कि गई। इस मौके पर ग्राम प्रधान गीता देवी,सामुदायिक कार्यकर्त्ता पुनीता बीआरसी हेमलता और नारी संघ अगुवा बहनो में मिथिलेश, रेनू, रेखा, उर्वशी रंजना चमन गीता आदि उपस्थिति रहें।

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