पालिका टाण्डा चेयरमैन ने नगर विकास मंत्री से की भवन कर में बदलाव की मांग
टांडा,अंबेडकरनगर। नगर पालिका परिषद की चेयरमैन शबाना नाज ने नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा को ज्ञापन देकर प्रदेश नगर पालिका भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2024 में आंशिक परिवर्तन किये जाने की मांग की है। प्रदेश नगर विकास मंत्री एके शर्मा को ज्ञापन देकर नगर पालिका परिषद टांडा की चेयरमैन ने बताया कि प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली 2024 के प्रस्तर-5 में किये गये संशोधन में आंशिक संशोधन के लिए आपसे सादर प्रार्थना है कि 4 जुलाई 2024 को निकायों में स्वकर प्रणाली लागू करने के लिए नियमावली आदेश जारी किये गये हैं, जिसमें 4 प्रकार की कैटेगरी बनायी गयी है, 24 मीटर से अधिक चौड़ा मार्ग, 12 मीटर से 24 मीटर तक चौडा मार्ग और 9 मीटर या उससे कम चौड़ा मार्ग। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध करना है कि 9 मीटर चौड़े मार्ग अर्थात 30 फुट मार्ग पर बने भवनों का दर और तीन फुट चौड़े मार्ग पर बने भवनों का दर एक ही रखा जाना तार्किक नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो 4 कैटेगरी बनायी गयी है, उसमें एक कैटेगरी की वृद्धि करके 5 कैटेगरी बनायी जाये। 4 कैटेगरी में 3 मीटर से 9 मीटर चौड़े मार्ग और 5वीं कैटेगरी में 3 मीटर से कम चौड़े मार्ग वाले भवनों की कैटैगरी बनायी जाय, ताकि जो गरीब परिवार के लोग कम चौड़े मार्गो पर निवास करते हैं, उन पर बहुत अधिक बोझ न पड़े। नगर पालिका परिषद, टाण्डा ने जो विज्ञापन प्रकाशित किया है, उसमें 5 कैटेगरी बनायी गयी है, किन्तु शासनादेश में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। चेयरमैन शबाना नाज ने नगर विकास मंत्री से इस आदेश को संशोधन कराने हेतु तत्काल सम्बन्धित को आदेशित करने करने की मांग की है।