नाबालिग छात्र की चोरी गयी बाइक बरामद होने की चर्चा
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कोर्ट के आदेश बावजूद नाबालिगों के बाइक संचालन पर नहीं लग पा रही है रोक
जलालपुर,अंबेडकरनगर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई तमाम गाइडलाइंस, सरकार द्वारा संशोधित किए गए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के सख्त प्रावधानों तथा यातायात व पुलिस विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने के मामले में कमी नहीं आ रही है। इससे जुड़ा ताजा मामला जलालपुर कोतवाली से सामने आया है जहां एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र द्वारा अपनी मोटर साइकिल से घर से स्कूल तक आवागमन किया जाता है। बीते 3 जुलाई को वह छात्र द्वारा बाइक से विद्यालय आया। विद्यालय परिसर में छात्रों द्वारा बाइक ले आने का प्रतिबंध होने के कारण उसने मालीपुर रोड स्थित किसी दुकान के सामने बाइक को खड़ी कर दिया। शाम को विद्यालय समाप्त होने के बाद जब वह अपने बाइक लेने पहुंचा तो वह वहां से गायब मिली। आस-पास पूछतांछ करने के बावजूद बाइक नंबर यूपी-45-एएल9004 का कुछ पता नहीं चला। छात्र द्वारा बाइक प्रयुक्त किए जाने के कारण कार्यवाही के डर तत्समय परिजनों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई। चोरी के लगभग ढाई महीने बाद बीते 16 सितंबर को छात्र की मां द्वारा जलालपुर कोतवाली में तहरीर देकर बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई जिस पर बुधवार की दोपहर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में कोतवाली के प्रभारी एसएसआई राजीव सागर ने बताया कि बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है आगे की जांच की जा रही है। चर्चा है कि छात्र की बाइक पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है जिसकी कागजी कार्यवाही पूरा करने के उद्देश्य से यह मुकदमा लिखवाया गया है। उल्लेखनीय है कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अंतर्गत नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक अथवा अभिभावक पर 25000 का जुर्माना अथवा 3 साल की जेल हो सकती है, इसके बावजूद जिले की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चे मोटर साइकिलों पर फर्राटा भरते नजर आते हैं।