Ayodhya

धर्म परिवर्तन का आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी को दंडित किया

अम्बेडकरनगर। जलालपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से धर्म परिवर्तन का आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने दो आरोपियों को जुर्माना के साथ ही साधारण कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण बीते 2023 का था। भाजपा जिला मंत्री जमौली भड़भड़ निवासी चंद्रिका प्रसाद ने बीते 23 जनवरी 2023 को जलालपुर कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर कहा था कि शाहपुर फिरोजपुर दलित बस्ती में जोन्स पापचन और सुजा नामक महिला पुरुष एक साथ मिलकर दलित परिवारों को विभिन्न प्रकार का लालच देकर धर्मांतरण करा रहे है। उक्त दोनों बीते दिन माह से जहां यीशु मसीह को सबसे बड़ा भगवान वही धर्म परिवर्तन के बाद सभी रोगों और कष्टों से मुक्त होने का हवाला देकर कई परिवारों को धर्म परिवर्तन करा चुके है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धर्म परिवर्तन समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल किया। अदालत में जलालपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने उक्त दोनों आरोपियों को पांच वर्ष की साधारण कारावास और 25 हजार रुपए का अर्थ दंड लगा दिया। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 22 जनवरी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीध्एसटी एक्ट जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा मुअसं.-31/2023 धारा-5(1) उप्र. विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि. 2021 व 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्तगणों को दण्डित किया गया। सजा पाने वाले अभियुक्तगण जोस पापाचन पुत्र थोमस पापाचन और शीजा एएमएन पत्नी जोस पापाचन निवासीगण वीजनवाडा तहसील पिपरिया बैंक कालोनी पचमढ़ी रोड बाजनवाडा होशंगाबाद मध्य प्रदेश को दण्डित किया गया।

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