जिला कारागार में बंदियों को दिये निःशुल्क कानूनी जानकारी
अम्बेडकरनगर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के अंतर्गत विचाराधीन बन्दियों को मिलने वाले लाभ के साथ ही बन्दियों को विभिन्न कानूनों, धाराओं के अंतर्गत रिहाई के बारे में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया एवं अपर जिला जज सचिव द्वारा शिविर में उपस्थित बन्दियों को उनके कानूनी अधिकारों, जिला व निःशुल्क एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कारागार में निरूद्ध बन्दियों के हितार्थ चलायी जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। शिविर के दौरान भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज सचिव, द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बन्दियों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के विषय में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने के कम में आनलाईन एलएसएमएस पोर्टल तथा नालसा हेल्पलाईन नम्बर 15100 के विषय में भी बताया गया। शिविर के उपरान्त अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा जिला कारागार एवं जेल लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। कारागार के निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा बन्दियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के विषय में बात की बन्दियों को लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की एवं जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि बन्दियों को उनकी रिहाई के अधिकारों के प्रति जागरूक करें व बन्दियों के खान-पान का विशेष ध्यान रखें। कारागार परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें एवं किसी भी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला कारागार में स्थापित जेल लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त जेल पराविधिक स्वयं सेवक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।