जिला कारागार के निरीक्षण में कैदियां को पढ़ाया स्वच्छता का पाठ

- जिला कारागार के निरीक्षण में कैदियां को पढ़ाया स्वच्छता का पाठ
- स्वस्थ जीवन और बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए स्वच्छता जरूरी-भारतेन्दु प्रकाश गुप्त
अम्बेडकरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के निर्देशानुसार जिला कारागार, में स्वच्छता का महत्व विषय पर भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं जिला कारागार का निरीक्षण किया गया।
इस विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण में जिला करागार अंशुमन गर्ग, जेलर अधीक्षक, गिरजा शंकर यादव, जेलर, छोटे लाल सरोज, डिप्टी जेलर, सूर्यभान सरोज, डिप्टी जेलर, रमेश राम त्रिपाठी, चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, कारागार के कर्मचारीगण एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। शिविर को सम्बोधित करते हुये भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता द्वारा स्वच्छता के महत्व विषय पर बताया गया कि ‘‘स्वस्थ जीवन जीने के लिये स्वच्छता का विशेष महत्व है।
स्वच्छता अपनाने से व्यक्त्ति रोग मुक्त रहता है और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अतः हर व्यक्ति को जीवन में स्वच्छता अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों व बच्चों को खुले में शौच नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे अनेक घातक बीमारियां जैसेः हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि फैलती हैं। खाने से पहले हाथों को साबुन से धोने जैसी छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है।
स्वच्छता एक ऐसा कार्य नहीं है जो हमें दबाव में करना चाहिये, ये अच्छी आदत और स्वस्थ तरीका है हमारे अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिये अपनी आदत में साफ-सफाई को शामिल करना बहुत आसान है। हमें स्वच्छता से कभी समझौता नहीं करना चाहिये। यह जीवन में खाना, पानी और हवा की भांति अतिआवश्यक है और इस अच्छी आदत की शुरूआत अभिभावक अपने बच्चों को उनके बचपन से ही डलवा सकते हैं।
अपर जिला जज सचिव द्वारा जेल अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि यदि 436ए से सम्बन्धित कोई भी विचाराधीन बन्दी जिला कारागार में बन्द है एवं ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परन्तु वह जमानतदार के अभाव में कारागार से रिहा नहीं हो पा रहा है तो उसकी सूचना से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, को समय-समय पर अवगत करायें। जिला कारागार में स्थापित जेल लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त जेल पराविधिक स्वयं सेवक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।