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जालसाज के संरक्षणदाता बने सम्मनपुर थानेदार, पीड़ित ने लगाये आरोप

  • जालसाज के संरक्षणदाता बने सम्मनपुर थानेदार, पीड़ित ने लगाये आरोप

ट्रक खरीद के लिए राम निरजंन द्वारा विक्रेता को दिये चेकों का मामला

पीड़ित ने फिर मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर की जांच एवं कार्यवाही की मांग

अम्बेडकरनगर। थाना सम्मनपुर क्षेत्र के निवासी ओम प्रकाश पुत्र स्व. कमला प्रसाद सिंह ने ट्रक बिक्री के मामले में पुलिस पर जालसाज को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री उप्र शासन व पुलिस महानिदेशक लखनऊ को जांच एवं कार्यवाही की मांग किया है।

उक्त थानान्तर्गत यहिया कमालपुर गांव के रहने वाले पीड़ित ने भेजे पत्र में अवगत कराया है कि उनके नाम यूपी 45-टी-7941 ट्रक थी जिसे उनके द्वारा मालीपुर थाना क्षेत्र के भदोहीं निवासी निरंजन पुत्र महिमा यादव को वर्ष 2020 में 73 हजार रूपये मासिक किराया देने तथा स्वयं ट्रक को चलाने की शर्त पर दिया गया था जिसके अनुसार राम निरंजन उन्हे भुगतान करता रहा। इसी बीच 9 दिसम्बर को ट्रक को खरीदने के लिए उसके द्वारा कहा गया। मामला 5 लाख 50 हजार में सौदा तय हो गया और ट्रक उसके हवाले कर दी गयी।

उन्होनें बताया है कि उक्त धनराशि का राम निरंजन ने कई चेक दिया था। निर्धारित समय पर उसे अपने निजी खाते इंडसइंड बैंक में लगाये तो वह उनके खाते में धनराधि न होने से वह बाउंस हो गया। बताया है कि जब इसकी जानकारी राम निरंजन को दिये तो वे हीला-हवाली करने लगे। इसे लेकर मेरे द्वारा मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक को शिकायती पत्र भेजा गया जहां से मामले की जांच के लिए सम्मनपुर थाने में निर्देश हुआ। यही नहीं इसी दौरान यह मामला मालीपुर पुलिस तक भी गया किन्तु वहां से वह दोबारा फिर उन्हें वापस कर दिया गया।

बताया कि मामले में पुलिस ने अवगत कराया और जिस कागजात की मांग की गयी उसे वहां मुहैया भी करा दिया गया किन्तु थानेदार ने जिस नोटरी बयान हल्फी को हमने दिया था उसे दर किनार कर कूट रचित शपथ पत्र जिसे राम निरंजन ने उन्हें उपलब्ध कराया था। उसी पर जांच आख्या अधिकारियों को प्रेषित करते हुए अपने दायित्व से इतिश्री कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि जालसाज निरंजन यादव के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही के वजाय संरक्षणदाता बन गयी है। उन्हांने कहा कि प्रकरण की मुख्यमंत्री को फिर शिकायत किये हैं और हाईकोर्ट ले जायेगें ताकि अन्य किसी पीड़ित के साथ इस तरह का कृत्य सम्मनपुर थानेदार न कर सकें।

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