Ayodhya

अदालत के आदेश पर पूर्व व मौजूदा प्रधान के खिलाफ गमन और जालसाजी का मुकदमा

 

अंबेडकरनगर। न्यायालय के आदेश पर पूर्व और वर्तमान ग्राम प्रधान के विरुद्ध धोखाधड़ी, गमन ,जालसाजी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अकबरपुर कोतवाली के औरंगनगर निवासी कासिम पुत्र नामदार ने माननीय अदालत में वाद दायर कर बताया कि औरंगनगर ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान मोहम्मद सादिक पुत्र इदरीश और उनकी पत्नी पूर्व प्रधान कहकशा नदीम पत्नी सादिक ने साजिश करके सरकारी धन हड़पने के लिए फर्जी कागजात तैयार गांव में कराए गए एक ही कार्य का दो बार प्रदर्शित कर दो बार भुगतान करा कर सरकारी धन का गमन किया है। इन्होंने पूर्व में हयातु के घर से ठेकियां के घर तक मिट्टी पटाई का कार्य तथा सालिकराम के घर से आबादी तक इंटरलॉकिंग का कार्य दोनों एक ही कार्य है। बाजार में स्थित कुंवा से सन्ने डाक्टर के घर तक इंटरलॉकिंग तथा अकबाल के घर से वली मोहम्मद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य यह दोनों एक ही कार्य है। उक्त दोनों कार्यों में फर्जी भुगतान का कागजात देख एक अच्छे नागरिक की हैसियत से इस फर्जीवाड़ा की शिकायत हर संभावित अधिकारियों जिलाधिकारी मुख्यमंत्री आदि से की गई। 18 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री जनता दर्शन में इस प्रकरण से संबंधित सभी कागजात उपलब्ध कराते हुए जांच व कार्रवाई की मांग की थी। इसकी जांच अपर जिला पंचायत अधिकारी जयप्रकाश सिंह द्वारा 17 अक्टूबर 2023 को की गई। आरोप सही पाया गया। जांच व कार्रवाई से उक्त पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान नाराज होकर बार बार गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन ने वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान को बचाने का हर संभव प्रयास किया। जांच अधिकारी द्वारा लगाई गई आख्या के अनुसार इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों से की गई किंतु उक्त पूर्व तथा वर्तमान प्रधान के रसूख के आगे इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। माननीय अदालत में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अकबरपुर कोतवाली पुलिस को पूर्व व वर्तमान प्रधान के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। सीओ सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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