सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धार्मिक स्थलों से एसडीएम ने हटवाया ध्वनि विस्तारक यंत्र
जलालपुर, अम्बेडकरनगर। बीते कुछ समय पूर्व धार्मिक स्थलों से तेज आवाज में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी कर सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतारने अथवा धार्मिक परिसर के तक सीमित करने का निर्देश जारी किया था जिसके अनुपालन में प्रशासन द्वारा अभियान कराया गया। जलालपुर उप जिलाधिकारी पवन कुमार जायसवाल के निर्देशानुसार जलालपुर सर्किल की सभी थानों को पुलिस क्षेत्राधिकारी के माध्यम से निर्देशित करते हुए अनुपालन की बात कही गई थी जिस पर जलालपुर कोतवाल संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में एसएसआई राजीव सागर, रोहित सिंह, धनंजय, वरुण कुमार,सहित अन्य लोगों द्वारा नगर की राम जानकी मंदिर, उर्दू बाजार, सराय चौक, पश्चिम तरफ, वाजिदपुर सहित अन्य मंदिरों व मस्जिदों से लाउड स्पीकर तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतारने अथवा परिसर तक ही सीमित करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में मालीपुर थाना क्षेत्र के धौरूवा के एक मस्जिद और एक मंदिर से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतारने अथवा परिसर तक सीमित करने का निर्देशित किया गया। इस संबंध में जलालपुर क्षेत्राधिकार अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों की निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन किया गया है। इसके उल्लंघन पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा।