Ayodhya

सरकारी जमीनों पर कब्जा और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों की खैर नहीं-ओमकार गुप्ता

 

बसखारी,अम्बेडकरनगर। सरकारी जमीनों पर कब्जा और स्वेच्छा से कब्जा हटाने की नोटिस देने पर सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा करने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। नोटिस पाने के बाद सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण कर बिल्डिंग खड़ा करने वाले लोग स्वेच्छा से सरकारी जमीनों को खाली कर दें। अगर प्रशासन एवं नगर पंचायत के द्वारा जमीने खाली कराई जाती है तो आने वाले खर्च की वसूली भी उन्हीं से की जाएगी। उक्त बातें किछौछा नगर पंचायत अध्यक्ष ओंमकार गुप्ता ने जर्जर गेट के बोर्ड को उतरने के दौरान नगर पंचायत कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र पर दर्ज मुकदमे के आरोपियों के द्वारा हिन्दुओं को निशाना बनाते हुए न्यायालय में फर्जी मुकदमा दर्ज करने का प्रयास करने वाले सैयद मुशर्रफ द्वारा किए गए कृत्यों की कड़ी निंदा करते हुए इसे सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला कदम बताया। हालांकि न्यायालय ने सैयद मुशर्रफ के नापाक इरादे को भापते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में भाजपा एवं नगर पंचायत प्रशासन समाज में रहने वाले सभी वर्ग विशेष में बगैर किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही है। हमारा प्रयास किसी का भी अपमान करना नहीं है। लेकिन यदि हमारी आस्था के प्रतीक निषाद राज के नाम पर किए जाने वाले कार्य का कोई विरोध कर सांप्रदायिक तनाव फैलने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चेयरमैन ओमकार गुप्त हिंदुओ को फर्जी मुकदमे में फंसने की सैयद मुशर्रफ और उनके सहयोगियों की साजिश का पर्दाफाश करते हुए कहा कि जब तक नगर पंचायत की कुर्सी पर ओमकार गुप्त बैठे हैं तब तक क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के किसी भी व्यक्ति के मंसूबे सफल नहीं हो पाएंगे। बता दे कि विगत कुछ महीने पहले किछौछा में सड़क पर लगे एक गेट बोर्ड की जर्जर स्थिति को देखते हुए नगर पंचायत के कर्मचारी उसे हटा रहे थे। इसी बीच सैयद मुशर्रफ करीब दो दर्जन से अधिक लोगों के साथ आकर कर्मचारियों से गाली-गलौज देते हुए विवाद करने लगे। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्त और बसखारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव कर मामले को शांत कराया था। इस मामले में नगर पंचायत के कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र पर मुशर्रफ एवं कई नामजद व अज्ञात लोगों के विरुद्ध एससी-एसटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सैयद मुशर्रफ के ऊपर आरोप यह भी है कि नगर पंचायत में स्थित जीएस की जमीन पर अवैध निर्माण कर मकान भी बना रखा है। चर्चा है कि मुकदमें को स्पंज व नगर पंचायत अध्यक्ष व प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए मुशर्रफ और उनके सहयोगी न्यायालय में अपील कर मुकदमा पंजीकृत करने के प्रयास में लगे हुए थे जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। वहीं इन सब मामलों को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष ओंमकार गुप्ता ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जीत हमेशा सत्य की होती है। अब नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित तालाबों, सरकारी जमीनों, कब्रिस्तानों पर किए गए अतिक्रमण पर कार्यवाही और तेजी से की जाएगी।

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