सभी के पैसे व प्रतिभूति धनराशि हड़प कर कार्यालय बन्द कर फरार हो जाने के मामले में न्यायालय का आदेश पर पुलिस ने किया मामला दर्ज
टांडा(अम्बेडकरनगर) सभी के पैसे व प्रतिभूति धनराशि हड़प कर कार्यालय बन्द कर फरार हो जाने के मामले में न्यायालय का आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. जानकारी के मुताबिक विपक्षी द्वारा UPNED प्रोग्राम के तहत सोलर आरओ और सोलर पम्प लगाने के कार्य हेतु प्रार्थी से संविदा, अम्बेडकरनगर एवं कुशीनगर जनपद हेतु किया, जिसके लिये विपक्षी द्वारा प्रार्थी से दो लाख पचास हजार रूपये प्रतिभूति धनराशि प्राप्त किया, जिसमें 75,000/- रु बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा- बसन्तपुर, अम्बेडकरनगर से तथा शेष धनराशि नकद प्राप्त करके उसकी पावती रसदी दिया ।
धारा -02 यह कि प्रार्थी संविदा की शर्तों के अधीन कुशीनगर में लगाया एवं जनपद अम्बेडकरनगर में लगाया, जिसमें से विपक्षीने जनपद कुशीनगर में लगाये गये सोलर आरओ पम्प की 60 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया और जनपद अम्बेडकरनगर में लगाये गये 3 सोलर आरओ पम्पों का भुगतान नहीं दिया।
धारा-03 यह कि विपक्षी दिनांक 05.03.2020ई0 को केदारनगर बाजार थाना इब्राहिमपुर, जिला अम्बेडकरनगर में स्थित प्रार्थी की पिता की दुकान पर आया, तो प्रार्थी ने विपक्षी से अम्बेडकरनगर जनपद में लगाये गये पम्पों के पैसे एवं ‘कुशीनगर में लगाये गये पम्पों के बकाये धनराशि की मांग किया, तो विपक्षी पैसे के भुगतान का वादा किया और प्रार्थी से और पम्प लगाने हेतु माल भेजने की बात कहकर मु 25000/- रुपये और लेकर गया.
माल न भेजने पर प्रार्थी दिनांक 08.03.2020 को विपक्षी के फोन नम्बर पर सम्पर्क करना चाहा, तो फोन नम्बर बन्द बताने लगा । धारा 04 यह कि प्रार्थी विपक्षी के कार्यालय पर लखनऊ गया, तो विपक्षी कार्यालय बन्द करके प्रार्थी तथा अन्य व्यक्तियों के पैसे व प्रतिभूति धनराशि हड़प कर कार्यालय बन्द कर फरार हो गया। धारा 05 यह कि विपक्षी ने प्रार्थी को धोखा – देकर प्रार्थी का लगभग 5,00,000/- रुपया हड़प लिया और फरार हो गया। थाने मे तथा उच्चाधिकारियों को तहरीर देने बाद भी पुलिस ने मिमला दर्ज नही किया । फिर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है