वेश कीमती जमीन कौड़ियों में लिखने के मामले में 4 के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा
अंबेडकरनगर। मुख्तारनामा लिखाने गया रिश्तेदार बुजुर्ग और अनपढ़ महिला से कीमती जमीन का कौड़ी के भाव धोखाधड़ी और जालसाजी कर दूसरे के नाम एग्रीमेंट करा लिया। माननीय न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने इससे जुड़े चार लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रकरण अकबरपुर कोतवाली के शहजादपुर बाजार स्थित भूखंड संख्या 483ध्3मि का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अकबरपुर कोतवाली के ग्राम पंचायत धर्मापुर मुबारकपट्टी के मजरे बैजूपुर निवासिनी बुजुर्ग खरपती पत्नी श्रीराम ने बताया कि शहजादपुर बाजार में उसकी जमीन है। जिसकी कीमत लगभग 85 लाख रुपए है। प्राथिनी का कई मुकदमा विभिन्न अदालत में चल रहा है। प्राथिनी के रिश्तेदार लोदीपुर कोतवाली अकबरपुर के निवासी दिवाकर वर्मा पुत्र दयाराम वर्मा हम लोगों की मदद करते थे। बीमारी और बुजुर्ग होने के चलते विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमे की पैरवी नहीं हो पा रही थी।हड्डी रोग से ग्रस्त बीमार पति की सलाह पर मुकदमे की देखरेख के लिए रिश्तेदार दिवाकर वर्मा को मुख्तारनामा लिखने की सलाह मिली। प्राथिनी दिनांक 23 जुलाई 21 को उपरोक्त रिश्तेदार के साथ पुरानी तहसील स्थित रजिस्टार कार्यालय पहुंची जहां रिश्तेदार ने अनपढ़ और बुजुर्ग होने के कारण मुख्तारनामा के बजाय शास्त्रीनगर अकबरपुर निवासी परवेज पुत्र मोहम्मद अख्तर और मोहसिनपुर मंसूरपुर निवासी सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र रमेश चंद्र गुप्ता के नाम 12 लाख रुपए में एग्रीमेंट करा लिया। एग्रीमेंट में 10 लाख रुपए नगद दिखा दिया गया जबकि खाता में एक दिन पहले 3 लाख रुपए चेक के माध्यम से जमा कर दिया गया। इतना ही नहीं रिश्तेदार दिवाकर ने तीन चार वर्ष पहले मृत पिता के नाम का 8 लाख रुपए का कूट रचित चेक बैंक में लगाया जो बाउंस हो गया।इस फर्जी और कूट रचित डीड में रिश्तेदार दिवाकर के साथ ही थाना वेवाना अहियापुर किशुनीपुर निवासी सुरेश वर्मा पुत्र रमापति गवाह है। पुलीस ने माननीय अदालत के आदेश पर उक्त चार के विरुद्ध धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। सीओ सिटी देवेन्द्र कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।