Ayodhya

प्रतिबंधित जीव शाही का शिकार करने वाले आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा

  • प्रतिबंधित जीव शाही का शिकार करने वाले आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा

जलालपुर, अंबेडकरनगर। वन रक्षक की तहरीर पर प्रतिबंधित जीव साही का शिकार करने वाले दो आरोपियों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना बीते सोमवार को कोतवाली जलालपुर के जीवत अली खुर्रम गांव में घटित हुई थी ।

उक्त गांव निवासी पप्पू निषाद तथा बहादुर निषाद द्वारा मार कर खाने की नियत से वन्य जीव संरक्षण के तहत प्रतिबंधित जीव साही का शिकार किया गया था।प्राप्त सूचना के अनुसार जब दोनो आरोपी जीव का वध कर रहे थे इसी दौरान ग्रामीणों की सूचना पर 112 डायल पुलिस पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनो आरोपी साही का कटा शव छोड़ भाग गए।

इस बीच क्षेत्रीय वनाधिकारी स्नेह कुमार, वन रक्षक श्याम नारायण यादव और पशु चिकित्सक डा सपना बरनवाल के साथ मौके पर पहुंचे। पशु चिकित्सक द्वारा साही का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट दी गयी रिपोर्ट कर आधार पर पुलिस ने वन रक्षक की तहरीर पर उक्त दोनो आरोपियों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण की आधा दर्जन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

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