दहेज लोभियों के खिलाफ विवाहिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत
जलालपुर, अंबेडकरनगर। शादी के उपरांत दहेज हेतु नवविवाहिता के साथ मारपीट करते हुए घर से निकाल देने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला जलालपुर कोतवाली अंतर्गत नगपुर मुस्तफाबाद निवासी अखलाक मेंहदी की पुत्री का है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी बीते सितंबर माह की बीस तारीख को शिया मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ मुंबई निवासी मुख्तार हुसैन के साथ हुई थी। इस दौरान पिता द्वारा लगभग चार लाख का जेवरात और दो लाख रूपये नगद दहेज स्वरूप दिया गया था। ससुराल पहुंचते ही उसके जेठ इरशाद द्वारा कम दहेज लाने का ताना दिया गया जिसका विरोध पीड़िता द्वारा किया गया किंतु उसकी ननद फरजाना तथा उसके पति मुख्तार हुसैन के द्वारा जेठ का पक्ष लेते हुए एक कार तथा पांच लाख रूपये नकद पिता से मांग कर लाने को कहा गया। ससुरालियों की इस शर्त पर असमर्थता जताने पर भड़के ससुरालीजनों द्वारा मोबाइल फोन छीनकर पीड़िता का खाना पीना बंद करते हुए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। इसकी बावजूद भी पीड़िता द्वारा न झुकने पर पति व जेठ द्वारा गले पर ब्लेड लगाकर दहेज लाने अथवा समुद्र में काटकर फेंक देने की बात कही गई। किसी तरह पिता तक सूचना पहुंचाने के उपरांत पीड़िता के पिता मुंबई से विदा कर कर घर वापस लाए। कुछ दिनों बाद ससुरालीजनों द्वारा सुलह समझौता करते हुए पुनः नवविवाहिता की विदाई कराई गई किंतु उनकी दहेज की मांग और प्रताड़ना बंद नहीं हुई और अंततः मारपीट कर ससुरालीजनों द्वारा नवविवाहिता को घर से निकाल दिया गया। ससुरालीजनों के इस कृत्य से आहत नवविवाहिता द्वारा पुलिस की शरण लेते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की गई थी। इस संबंध में कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।