Ayodhya

दलित युवती के साथ शादी का झांसा देकर रेप के मामले में युवक को आजीवन कारावास

 

अंबेडकरनगर। दलित युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने तथा उसका अश्लील आंतरिक वीडियो वायरल करने के दर्ज मुकदमे में सुनवाई जिरह बहस के बाद साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससीध्एसटी अदालत ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।इसी के साथ कई हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अलग सजा का आदेश दिया है।घटना कटका थाना के एक गांव में बीते 2023 में घटित हुई थी। कटका थाना के एक गांव की दलित युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह एमए की छात्रा है।प्रतापगढ़ जनपद के युवक विष्णुकांत गिरी उर्फ आदित्य से उसकी जान पहचान शोशल मिडिया पर हुई।वह दलित युवती जानने के बाद शादी के लिए तैयार हो गया।एक जनवरी 23 को वह गांव आया।उसे छप्पर युक्त मकान में सुलाया गया था। रात्रि में उसने मुझे बुलाया और शादी का झांसा देकर उसने शारीरिक संबंध बनाया उसने इस आंतरिक संबंध का वीडियो बना लिया।इस दौरान वह गांव आता और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता।जब विष्णुकांत से शादी की बात की जाती तो वह विभिन्न प्रकार का बहाना बना मामला टाल देता।जब उस पर शादी का दबाव बनाया गया तो उसने आंतरिक वीडियो पिता के मोबाइल पर भेज दिया जिससे मेरी बदनामी हुई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर उक्त आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म अपहरण, एससी- एसटी और आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया।इसकी विवेचना तत्कालीन सीओ देवेन्द्र कुमार ने किया। माननीय विशेष न्यायाधीश एससी -एसटी अदालत में चले मुकदमे में विवेचक सीओ ने पीड़िता का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, वायरल वीडियो के साथ अन्य सभी साक्ष्य प्रस्तुत किया। विष्णुकांत गिरी के विद्वान अधिवक्ता ने आरोपी को बचाने के लिए प्रयास किया किन्तु न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई साक्ष्य का सम्यक रूपेण अध्ययन किया। इलेक्ट्रानिक साक्ष्य, गवाहों के बयान आदि के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने विष्णुकांत गिरी को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश ने एससी- एसटी एक्ट में आजीवन कारावास, दुष्कर्म की धारा में 10 वर्ष, आईटी एक्ट में 5वर्ष की सजा के साथ ही अर्थदंड लगाया।अपने आदेश में कहा कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर अलग -अलग धाराओं में अलग अलग सजा भुगतने की बात कही। अपहरण का मामला सिद्ध नहीं होने पर आरोप से बरी किया गया।

पूरी खबर देखें

संबंधित खबरें

error: Content is protected !!