Ayodhya

जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

 

अम्बेडकरनगर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के अंतर्गत विचाराधीन बन्दियों को मिलने वाले लाभ के साथ ही बन्दियों को विभिन्न कानूनों, धाराओं के अंतर्गत रिहाई के बारे में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में तथा भारत सरकार द्वारा लागू किये गये नये कानूनों के विषय में जागरूक किये जाने हेतु विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया एवं अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर में उपस्थित बन्दियों को उनके कानूनी अधिकारों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इस विधिक साक्षरता शिविर में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,शशिकांत मिश्र, जेल अधीक्षक, जिला कारागार सूर्य भान सरोज, डिप्टी जेलर, तेजवीर सिंह, डिप्टी जेलर कर्मचारी, व कारागार के कर्मचारीगण एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर के दौरान भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण भी किया गया। अपर जिला जज सचिव द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि कारागार परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें एवं बढ़ती हुई सर्दी से बचाव के लिये बन्दियों हेतु गर्म पानी की व्यवस्था करने, गर्म कपड़े व रजाई तथा कम्बल की व्यवस्था किये जाने एवं अस्वस्थ होने पर उचित चिकित्सा सुविधा दिलवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया यदि किसी भी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता अथवा अधिवक्ता की आवश्यकता है तो उसका प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित करवायें तथा यदि कोई बन्दी जमानत के पश्चात् भी रिहा नहीं हो पा रहा है जो उसकी भी सूचना जिविसेप्रा. कार्यालय में प्रेषित करवायें जिससे उसकी रिहाई हेतु प्रभावी पैरवी करवाते हुये बन्दी को रिहा करवाने का प्रयास किया जा सके।

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