चुनाव में वाहन उपलब्ध न कराने वाले स्वामियों पर एफआईआर की कार्यवाही शुरू

- चुनाव में वाहन उपलब्ध न कराने वाले स्वामियों पर एफआईआर की कार्यवाही शुरू
अंबेडकरनगर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा के उपरांत लोकसभा क्षेत्र 55 अंबेडकरनगर में दिनांक 25 मई को मतदान होगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सकुशल संपन्न कराने हेतु हल्के वाहन भारी वाहन बस के अधिग्रहण आदेश जारी किए गए थे।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत भारी वाहन बस हल्के वाहन छोटे वाहन को हवाई पट्टी अकबरपुर में उपलब्ध कराना था। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त आदेश में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 की उपधारा(1) खण्ड ख के अंतर्गत वाहनां को अधिग्रहण आदेश पुलिस के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा तामिला कराया गया था। वाहन को मय चालाक क्लीनर के साथ हवाई पट्टी अकबरपुर में उपस्थित होना था।
तामीला में यह भी अवगत कराया गया है कि गाड़ी उपलब्ध न कराने ,समय से उपलब्ध न करने तथा उक्त आदेश के उलंघन दंडनीय अपराध होगा। अधिग्रहण आदेश पर निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने पर वाहन स्वामी के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 (क) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा हवाई पट्टी अकबरपुर पर निर्धारित समय में उपलब्ध न होने वाले वाहन स्वामियों पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा वाहन न उपलब्ध कराने वाले वाहनों की सूची तैयार कर एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।