आरक्षित भूमि में लगे हरे वृक्षों को कटवाने के मामले में वन दरोगा ने दर्ज कराया केस

अंबेडकरनगर। बगैर किसी परमिशन के कब्रिस्तान के लिए आरक्षित भूमि पर लगे दर्जनों पेड़ो को काटने के मामले में वन दारोगा की तहरीर पर पुलिस ने पेड़ की अवैध बिक्री तथा पेड़ कटवाने वाले ठेकेदार के विरुद्ध उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों के संरक्षण अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला बेवाना थाना के हसनपुर जलालपुर की है। अकबरपुर रेंज वन प्रभाग के वन दारोगा गणेस यादव ने पुलिस को दिए गए तहरीर में लिखा है कि 10अप्रैल को सूचना मिली कि हसनपुर जलालपुर में पेड़ काटा जा रहा है।मै वन दारोगा शंकर मौर्य के साथ उक्त गांव पहुंचे तो देखा ढांक के 12 पेड़, ढेरा के 5 पेड़, चिलबिल के 5 पेड़, कठ गुलर के 6 पेड़ कुल मिलाकर 26 पेड़ काटा गया पाया गया। ग्राम प्रधान से जब इस जमीन के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि यह ग्राम समाज की भूमि है जो कब्रिस्तान खाता में दर्ज है।उक्त पेड़ो को गांव के रहने वाले मुस्ताक अहमद पुत्र जमील ने अकबरपुर कोतवाली के बहोरिकपुर गांव निवासी ठेकेदार राम किशोर वर्मा पुत्र बुद्धिराम को बेचा है।उक्त लोगों ने पेड़ कटान से संबंधित कोई कागजात नहीं दिखा सके। पेड़ो का बगैर परमिशन के अवैध कटान वन संरक्षण अधिनियम की धारा का उल्लंघन है जो एक दंडनीय अपराध है। पुलिस ने वन दारोगा की तहरीर पर पेड़ की बिक्री तथा काटने वाले ठेकेदार के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दिया।