Ayodhya

अदालत के आदेश पर महिला के साथ छेड़खानी का पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर

 

अंबेडकरनगर। अदालत के आदेश पर पुलिस ने 3 वर्ष बाद छेड़खानी घर में घुसकर मारपीट छिनैती ब्लीडिंग समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दिया है। आलापुर कोतवाली के एक गांव की रहने वाली महिला ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में 29 जून 2022 को वाद दायर कर बताया कि उसका पानी का विवाद राम आशीष पुत्र श्रीराम से चल रहा है। उक्त विपक्षी ने मेरी जमीन से जबरदस्ती शौचालय का पानी लेकर चले गए। एक दिन अकेला पाकर राम आशीष ने छेड़खानी शुरू कर दिया। विरोध करने पर लात घुसो से पिटाई करते हुए पेट में कई बार लात मार दिया। हल्ला गुहार सुनकर राम आशीष के घर की सदस्य रीता पत्नी राम आशीष ,श्रीराम, सुरेंद्र पुत्र कुंदन, राजेंद्र पुत्र सुबई और विनीत पुत्र सुरेन्द्र हाथ में लाठी डंडा लेकर आए और भद्दी-भद्दी गाली-गलौज देते हुए घर में घुस गए और सामान को तोड़ डाला।इतना ही नहीं गले में पहना मंगलसूत्र और लॉकेट छीन लिया। प्रार्थीनी 6 माह की गर्भवती थी पेट पर लात मारने से ब्लीडिंग शुरू हो गई। हल्ला गुहार पर गांव के राम प्रीत, राजदेव और रामजीत समेत अन्य ने बीच बचाव किया।प्रार्थीनी ने कोतवाल आलापुर को तहरीर दिया किंतु सुनवाई नहीं हुई।इसी दौरान पीड़िता 16 जून 22 को अकबरपुर सरकारी अस्पताल में इलाज कराकर मेडिकल परीक्षण कराया। 26 जून 22 को पुलिस अधीक्षक को तहरीर दिया इसके वावजूद उक्त दबंगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं किया। अंततः पीड़िता ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया। माननीय अदालत ने उक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। कोतवाल राकेश कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

पूरी खबर देखें

संबंधित खबरें

error: Content is protected !!