Ayodhya

अदालत के आदेश पर अधेड़ की पिटाई मामले में आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर

 

अम्बेडकरनगर। न्यायालय के आदेश पर जलालपुर कोतवाली पुलिस ने तीन ज्ञात और दो अज्ञात के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। घटना जलालपुर कोतवाली के भस्मा गांव में बीते 23 मई 24 की शाम को घटित हुआ था। गांव निवासिनी विधवा सुमित्रा देवी पत्नी स्वर्गीय मुन्नीलाल ने अदालत में वाद दायर कर बताया कि बीते 23 मई 2024 की शाम 6ः30 के करीब विपक्षी सचिन और अविनाश पुत्रगण रामप्रीत, अजय कुमार पुत्र हौसला के साथ दो अज्ञात आए और भद्दी-भद्दी गाली-गलौज देने लगे। प्राथमिक जब इसका विरोध किया तो उक्त लोगों ने मुझ बुजुर्ग के साथ मारपीट शुरू कर दिया। मैं उन लोगों के चंगुल से छूटकर किसी तरह अपने घर में घुस गई जहां उक्त पांचो लोग पहुंच गए। मेरे साथ मेरे दिव्यांग पुत्र नन्हेंलाल की पिटाई शुरू कर दिया। हल्ला गुहार सुनकर जेठानी की बहू बालिक देवी पत्नी दिलीप कुमार पहुंची और अपने मोबाइल फोन से डायल 112 और 1076 पर इसकी सूचना दर्ज कराई। दूसरे दिन दिव्यांग पुत्र को लेकर कोतवाली जलालपुर गई जहां पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं किया। मजबूरन दिव्यांग पुत्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल कराया और पूरे कागजात के साथ पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की इसके बावजूद पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। अदालत ने सुनवाई के बाद जलालपुर पुलिस को उक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तीन ज्ञात और दो अज्ञात के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

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