विवाहिता की तहरीर पर ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस

अंबेडकरनगर। अध्यक्ष महिला आयोग के आदेश तथा महिला की तहरीर पर अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने पति, सास व ससुर समेत चार के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अकबरपुर कोतवाली के आरियोंना निवासिनी अभिलाषा पुत्री अश्वनी कुमार ने अध्यक्ष महिला आयोग लखनऊ को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसका विवाह हिंदू रीति-रिवाज से गोंडा जिला के नवाबगंज थाना के जफराबाद गांव निवासी बजरंग पुत्र सालिकराम से 8 जून 23 को हुई थी और 12 जून को गौना में बिदा होकर ससुराल आई। ससुराल आने पर पति बजरंग,ससुर सालिकराम सास और देवर हरिओम कम दहेज लाने का ताना मार शारीरिक शोषण करने लगे। इस दौरान दोनों के संसर्ग से पुत्र पैदा हुआ। इसके वावजूद एक लाख रुपए की दहेज की मांग कर मारपीट करते रहते थे। 19 अगस्त 2024 को उक्त सभी ससुराली जन मारपीट किए और एक वाहन में बैठाकर शिव बाबा के पास लाए और सब कुछ छीनकर उतार कर गाली-गलौज देते हुए चले गए। दुधमुहे बच्चे को छीन लिया। उक्त लोगों ने कहा कि बगैर दहेज लिए आई तो तुम्हे जान से मार देंगे। पुलिस ने अध्यक्ष महिला आयोग के आदेश पर उक्त चार के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। सीओ सिटी देवेन्द्र कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।