दलित की जमीन कब्जा करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर आरोपियों पर केस
जलालपुर,अंबेडकरनगर। लेखपाल की मदद से दलित बुजुर्ग की खतौनी का फर्जी कागज बनाकर बेचने का प्रयास असफल होने पर स्टांप पेपर पर लिखकर खतौनी पर कब्जा कराने तथा दलित बुजुर्ग द्वारा इसका विरोध करने पर जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
प्रकरण जलालपुर कोतवाली अंतर्गत उस्मापुर मोहल्ले का है। पीड़ित 69 वर्षीय झगरु पुत्र छेदी ने बताया कि उसकी खतौनी संख्या 543 में दो बिस्वा जमीन है जिस पर लेखपाल द्वारा विपक्षियों मोहम्मद कासिम तथा बल्ली चौहान सब मिलकर मोहम्मद कासिम के नाम से फर्जी खतौनी बनाई गई तथा रजिस्ट्रार ऑफिस में बल्ली चौहान के नाम बैनामा लेने का प्रयास किया गया किंतु रजिस्टार ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा मामला पकड़ में आ जाने पर बैनामा नहीं हो सका। इसके बाद बीती 14 जुलाई को मोहम्मद कासिम द्वारा बल्ली चौहान को एक स्टांप पर लिखा पढ़ी कर उक्त जमीन बेच उस पर कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया। कब्जे का विरोध करने पर पीड़ित झगरू को जाति सूचक गलियों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। पीढ़ी द्वारा इसकी जानकारी कोतवाली पहुंचकर दी गई जिस पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हताश बुजुर्ग द्वारा इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को दिया गया किंतु वहां से भी सुनवाई न होने पर आहत बुजुर्ग ने न्यायालय की शरण ली। अंततः न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी।