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कोर्ट ने Azam khan की सजा पर स्‍टे देने से किया इन्‍कार, रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्‍ता साफ

रामपुर। Azam Khan Punishment : आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में मिली सजा पर कोर्ट ने स्‍टे देने से इन्‍कार कर दिया है। इससे रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्‍ता साफ हो गया है। आज दोपहर बाद सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पांच बजे से पहले ही कोर्ट ने आजम की याचिका को खारिज कर दिया। आजम को तीन साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी रद कर दी गई थी। अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।

भड़काऊ भाषण मामले में आजम को मिली है तीन साल कैद की सजा

आजम खां को 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के अगले दिन उनकी विधायकी विधायकी रद्द करते हुए उप चुनाव की घोषणा कर दी गई। 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी, जबकि पांच दिसंबर को मतदान होना था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। अब कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग जल्‍द ही नई तारीख घोषित कर सकता है।

सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका

रामपुर विधानसभा सीट पर घेाषित उपुचनाव के विरोध में आजम खां सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को जारी होने वाली अधिसूचना पर रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि आजम खां की सजा पर स्टे के मामले में स्थानीय अदालत सुनवाई करे। गुरुवार को इस मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम की याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई के लिए आजम नहीं पहुंचे कोर्ट

सुनवाई के दौरान आजम खां तो नहीं आए, लेकिन भाजपा नेता आकाश सक्सेना कोर्ट पहुंचे हैं। भाजपा नेता ने ही आजम खां के बेटे विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट बनवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई हैं।

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