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भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर-कार खरीदने पर टैक्स में मिलेगी भारी छूट, ऐसे उठाइए फायदा

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऑटो इंडस्ट्री तेजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की क्रांति की ओर बढ़ रहा है। चाहे पेट्रोल की महंगाई को कारण माने या फिर प्रदूषण को, भारत में लोगों का झुकाव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर ज्यादा है।

विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपनी ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भारी डिस्काउंट की घोषणा की हैं। लगभग सभी राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन और बीमा मुफ्त है। वहीं, अब आपको आयकर में भी छूट हासिल करने का मौका मिल रहा है।

भारतीय टैक्स कानूनों के तहत व्यक्तिगत उपयोग वाली कार को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है, इसलिए वेतनभोगी पेशेवरों को ऑटो लोन पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल करीद रहे हैं, तो आपको सरकार लाभ देती है। इसके लिए भारत सरकार एक नया सेक्शन लेकर आई है।

1 लाख 50 हजार रुपये तक का बेनिफिट

इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नया सेक्शन बनाया है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मालिकों को टैक्स का भुगतान करने से छूट देता है। आयकर कानून के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लोन का भुगतान करते समय सेक्शन 80EEB के तहत टैक्स छूट मिलती है।

आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीद कर 1 लाख 50 हजार रुपये तक की कुल टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।आयकर कानून में इस छूट का फायदा उठाने के लिए वाहनों की श्रेणी में कोई अंतर नहीं किया गया है।

आप चाहें स्कूटर खरीदें या फिर इलेक्ट्रिक एसयूवी, आपको हर हाल में 1लाख 50 हजार रुपये का टैक्स लाभ मिलेगा। जो लोग लोन पर ईवी खरीदने का विकल्प चुनते हैं, वे सेक्शन 80EEB के तहत लोन राशि पर भुगतान किए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की टैक्स कटौती के पात्र होंगे।

सिर्फ पहली बार के ग्राहकों को मिलती है छूट

इस छूट का लाभ केवल व्यक्तिगत करदाता ही उठा सकते हैं। कोई अन्य टैक्सपेयर्स इस कटौती के लिए पात्र नहीं है। यानि कि एचयूएफ, एओपी , पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या किसी अन्य प्रकार के टैक्सपेयर इस छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यह छूट प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल एक बार उपलब्ध है।

यानि यदि आप करदाता हैं और आप इस वित्त वर्ष से पहले ही किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार के मालिक हैं, तो आप इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। नए ग्राहक ही सेक्शन 80EEB लोन टैक्स कटौती के लिए पात्र है।

इस छूट का लाभ अदा की गई किस्तों के ब्याज पर मिलता है। ऐसे में यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन का फाइनेंस करा रहे हैं, तभी आपको इसका फायदा होगा। ध्यान रखें कि ईवी का लोन किसी वित्तीय संस्थान या नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) से होना चाहिए।

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