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हत्याभियुक्त को हुई कठोर आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

हत्याभियुक्त को हुई कठोर आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

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जनपद सीतापुर में आज दिनांकः 11.03.2022 को पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक सीतापुर आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया,
उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 11.03.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर हत्याभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है।

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थाना अटरिया से सम्बन्धित मु0अ0सं0 207/18 धारा 302 भादवि बनाम राम नरेश पुत्र स्व0 राम भरोसे ग्राम ग्रन्ट मजरा धारानगर थाना अटरिया सीतापुर में अटरिया पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 11.03.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 10 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध हत्याभियुक्त राम नरेश उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भा.द.वि में कठोर आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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