Uttar Pradesh

यूपी सरकार का पेंशन को लेकर राहतभरा फरमान, रिटायर होने पर नहीं करना पड़ेगा इंतजार

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व ही पेंशन से संबंधित समस्त प्रक्रिया पूरी करने की व्यवस्था मार्च 2022 से पूरी तरह लागू कर दी गई है। वित्त विभाग ने विभागों से मार्च और अप्रैल में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन से संबंधित समस्त सूचनाएं “उत्तर प्रदेश ऑनलाइन पेंशन सिस्टम” पर उपलब्ध कराने को कहा है।

वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन कुमार ने इस आशय का शासनादेश जारी किया है। जिसमें लिखा है कि 30 नवंबर 2021 को मार्च से जुलाई 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कार्मिकों के पेंशन प्रकरण के निस्तारण के संबंध में समय सारिणी तय की गई थी। इस आदेश के बाद भी मार्च और अप्रैल में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के प्रकरण में स्थिति संतोषजनक नहीं है। पेंशन पोर्टल पर पंजीकृत कार्मिकों की संख्या के सापेक्ष कार्मिकों द्वारा पेंशन प्रपत्र भरने तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उसे अग्रसारित करने की संख्या बहुत कम है।

मार्च में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रपत्र आनलाइन पेंशन सिस्टम पर 28 फरवरी तक तथा अप्रैल में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रपत्र सात मार्च तक भरवा कर पीपीओ जारी करने वाले संबंधित प्राधिकारी को अग्रसारित कर दिया जाए। इसके लिए सभी मंडलीय संयुक्त निदेशक पेंशन ई-पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रतिदिन अवलोकन करने के साथ ही संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लें।

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