Ayodhya

अपराधिक मुकदमें के बावजूद शस्त्र लाइसेंस लेने में लेखपाल के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

 

अम्बेडकरनगर। थाना अहिरौली क्षेत्र विशुनपुर के रहने वाले राजेश वर्मा पुत्र रामसगुन वर्मा द्वारा तथ्य गोपन करने 14 साल पहले लिये शस्त्र लाइसेंस के मामले में एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजकर जांच करवाकर ठोस कार्यवाही की मांग किया है। राजेश वर्मा को तहसील अकबरपुर अन्तर्गत किसी हल्के में लेखपाल के पद कर कार्यरत होना बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने भेजे पत्र में कहा है कि राजेश वर्मा ने 2011 में झूठा शपथ पत्र देकर राइफल एनपीबोर-एबी 11-07125 लाइसेंस संख्या-355 प्राप्त किया है। बताया है कि उस दौरान राजेश वर्मा के विरूद्ध 1997 एनसीआर संख्या-83/97 फौजदारी वाद संख्या-1301/21 धारा-323,504,427, भादवि मुकदमा पंजीकृत रहा है और वर्तमान में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में राजेश वर्मा ने झूठा शपथ पत्र दिया था जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया था कि मेरे खिलाफ न तो कोई अपराधिक मुकदमा पंजीकृत है और न ही किसी न्यायालय में गतिमान है। बताया है कि उक्त मुकदमा भीटी थाने में पंजीकृत है। उस दौरान विशुनपुर भीटी क्षेत्र में था और लाइसेंस के दौरान यह अहिरौली में हो गया जिसे तत्कालीन पुलिस को राजेश वर्मा द्वारा यह गुमराह करके अपने पक्ष में रिर्पोट लगवा ली गई और लाइसेंस भी निर्गत हो गया। शिकायतकर्ता ने लेखपाल के पद पर रहते हुए राजेश वर्मा द्वारा किये ऐसे कृत्य की जिलाधिकारी से करवाकर विभागीय कार्यवाही तथा अर्जित रायफल के लाइसेंस को निरस्त कराये जाने की मांग किया है।

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