Ayodhya

माँ और बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी का मुकदमा

 

अम्बेडकरनगर। जलालपुर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुत्री और माता के विरुद्ध आईटी एक्ट समेत अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जलालपुर कोतवाली के एक गांव की रहने वाली युवती ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर बताया कि वह अनुसूचित जाति की युवती है। वह एएसपीजी संस्था द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना द्वारा संचालित मथुरा रसूलपुर सेंटर से रोजगार परक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसे इसी प्रशिक्षण के आधार पर नोएडा स्थित एमएनसी मल्टी नेशनल कंपनी में नौकरी मिली। रोजगार मिलने के बाद वह नोएडा मामूर सेक्टर 66 नवीन चौहान के घर किराएदार के रूप में रहने लगी। नौकरी के दौरान आजमगढ़ जनपद के अहिरौला थाना के कटुई बसई की रहने वाली पूजा निषाद से हुई। जान पहचान होने के बाद वह मेरे साथ इसी कमरे में रहने लगी। एक वर्ष के बाद वह होमो सेक्स का दबाव बनाने लगी। एक दिन वह जबरदस्ती एक गलत पोज की फोटो खींच लिया। इसी फोटो के आधार पर वह ब्लैक मेल करने लगी। वेतन का रुपया खुद ले लेती। इसी फोटो के आधार पर शारीरिक और मानसिक शोषण करने लगी। बीते 2024 दीपावली में गांव आने पर पूजा और उसकी मां सावित्री आई और जबरिया अपने आजमगढ़ स्थित गांव ले गई। वहां बहुत परेशान करने लगी। धंधा करने के लिए दबाव बनाने लगी। बात नहीं मानने पर मार पीट करती। किसी तरह जान और इज्जत बचाकर मां को बुलाई और घर आई। पूजा ने मेरा और मेरी माता का मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर डाल दिया और लिखा कि सेक्स के लिए उक्त नंबरों पर संपर्क करें। पूजा के इस कृत्य से कंपनी और समाज में बदनामी होने लगी। वह मेरे गांव के नजदीकी बाजार में अनाप-शनाप बोल मुझे बदनाम करने लगी। वह धमकी दे रही है कि जैसा कह रही हूं वैसा करो नहीं तो इतना बदनाम कर दूंगी कि कोई तुमसे शादी नहीं करेगा और आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। उसने मोबाइल तोड़ दिया। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है

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