बेटी की प्रताड़ना से आहत पिता ने पति समेत तीन पर दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का मुकदमा
अंबेडकरनगर। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास व ससुर आदि के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम मारपीट समेत अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रकरण मालीपुर थाना के सुरहुरपुर गांव का है। गांव निवासी कृष्ण कुमार पाण्डेय पुत्र लालचंद पाण्डेय ने पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा है कि वह अपनी पुत्री संध्या का विवाह मई 2024 में हिन्दू रीति रिवाज के साथ आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना के सिकंदरपुर निवासी राहुल पाण्डेय पुत्र दिनेश पाण्डेय के साथ किया था। विवाह में 5 लाख रुपए नगद मोटरसाईकिल सोने का चौन अंगूठी समेत लाखो रुपए का दान दहेज देकर बेटी को बिदा किया गया था। जब से बेटी ससुराल गई है। पति राहुल, ससुर दिनेश और सास नेमा पाण्डेय दहेज में कार और रुपया मांग शारीरिक और मानसिक शोषण करने लगे। दहेज को लेकर पति,सास,ससुर आए दिन ताना मारते हुए मारने पीटते रहते थे। कैंसर जैसी बीमारी के चलते पुत्री को और अधिक दहेज देना मुश्किल था। बार-बार मारपीट गाली-गलौज और हत्या की धमकी के वजह से तीन माह पहले बेटी को सुरहुरपुर मायके लाया गया। बीते 30 नवम्बर को पति राहुल सुरहुरपुर आया और गाली-गलौज देने लगा। जब बेटी पति को समझाने निकली तो उसके ऊपर बोतल में लाया गया पेट्रोल छिड़कर आग लगाकर हत्या का प्रयास किया। किंतु आस-पास की महिलाओं द्वारा पति को पकड़ लिया गया। जब गांव के पुरुष आते राहुल पूरे परिवार की हत्या की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों परिजनों के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बात कही।