अपने बुने जाल में फंसता जा रहा है भदोई का नटवरलाल कथित ट्रक मालिक निरंजन यादव
अंबेडकरनगर। थाना मालीपुर क्षेत्र के भदोईं का तथाकथित नटवर लाल ट्रक मालिक की जालसाजी के मुकदमें को न्यायालय ने खारिज कर दिया जिसकी चर्चा जनमानस में जोरों पर है।
मिली जानकारी के अनुसार निरंजन यादव पुत्र महिमा यादव ने एक ट्रक यूपी-45टी-7941 सम्मनपुर थाने के यहिया कमालपुर निवासी से 22 में खरीदा था और साढ़े पांच लाख का तीन चेक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मालीपुर एवं एक शपथ पत्र 100 स्टाम्प पर दिया ट्रक अपने नाम करवा कर गाडी हड़पने की नीयत से चेक को बैंक में जाकर चोरी दिखा कर रोंकवा दिया और पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र शिकायत कर्ता के खिलाफ दिया कि आरोपी मेरे घर से चेक चोरी करके ले गया और मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। जबकि आरोपी निरंजन यादव एक तरफ तो फर्जी मुकदमा न्यायालय में 156(3) के तहत दर्ज कराने के लिए अर्जी देदी दूसरी तरफ खुद जालसाज ने लीगल नोटिस में एवं शपथपत्र में चेक देना स्वीकार कर रहा है, जिसको संज्ञान लेकर न्यायालय ने पिछले हफ्ते मुकदमें को खारिज कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार एक तरफ तो एनआईएक्ट 138 के तहत मुकदमा चल रहा है तो दूसरी तरफ भुक्तभोगी यहिया कमालपुर गांव निवासी अब जालसाज के खिलाफ खुद जालसाजी का एक मुकदमा कायम करवाने के लिए जल्द ही सीजेएम के न्यायालय में अर्जी देगा और साथ ही साथ जालसाज द्वारा कूट रचित ढंग से बनाया गया शपथ पत्र की फोरेंसिक जांच की भी मांग करेगा। जबकि उक्त जालसाज ने 2020 में ट्रक विक्रेता के खिलाफ कूट रचित शपथ पत्र भी तैयार कर लिया है और दो संभ्रांत व्यक्ति को गवाह के रुप में दर्शा रहा है जबकि तथाकथित गवाह गवाही से इंकार कर रहे हैं।