दो पिकअप पर लदे कुल 14 राशि गोवंश सहित पांच अभियुक्त को थाना चितबड़ा गांव पुलिस ने किया गिरफ्तार
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हिंदमोर्चा न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट
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दो पिकअप पर लदे कुल 14 राशि गोवंश सहित पांच अभियुक्त को थाना चितबड़ा गांव पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक बलिया एस. आनन्द द्वारा अपराध की रोकथाम, अपराधियो की धर पकड़ हेतु चलाए गये अभियान एवं पशु तस्करी की रोकथाम में अपर पुलिस अधीक्षक बलिया दुर्गा प्रसाद तिवारी के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 14.11.2023 को थानाध्यक्ष चितबड़ागांव प्रशान्त कुमार चौधरी उ0नि0 विजय प्रकाश त्रिपाठी, हे0का0 रघुविन्द सिंह, हे0का0 शिवप्रकाश यादव , का0 विजय कुमार यादव, का0 सत्यप्रकाश पटेल के देखभाल क्षेत्र रात्रि गस्त चेकिंग संदिग्ध वाहन संदिग्ध व्यक्ति में रवाना क्षेत्र होकर पशु तस्करी की रोकथाम हेतु बात चीत कर रहे थे कि तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सुजायत गाँव की तरफ से 2 पिकप मे गोवंश लादकर बिहार की तरफ ले जा रहे थे।
जिनके पास अवैध तमंचा भी है। इस सूचना चितबड़ागांव पुलिस द्वारा ग्राम वसुदेवा पुल के किनारे गाड़ी खड़ा करके चेकिंग करने लगे कि कुछ ही देर बाद सुजायत की तरफ से दो पिकप तेज गति से आते हुए दिखाई दिया । जो पुलिस टीम को देखकर दोनो गाड़ियो से दो-दो व्यक्ति तेजी से उतरे जिनमे से एक व्यक्ति ने पुलिस टीम को देखकर एक व्यक्ति ने फायर कर दिया । जिससे पुलिस टीम के लोग बाल बाल बचे तथा उपरोक्त दोनो वाहन पर सवार पुनेश राजभर पुत्र सरल राजभर निवासी पातेपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर, राजू उर्फ गुड्डू बिन्द पुत्र रामनारायण बिन्द निवासी कैथवली थाना नरही बलिया, निसार आलम पुत्र गफ्फूर आलम निवासी मानपुर थाना चितबड़ागांव बलिया, पिन्टू राजभर पुत्र प्रदीप राजभर निवासी पटसार थाना चितबड़ागांव बलिया को मौके से गिरफ्तारी किया गया।
उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ किया गया तो बताये कि हम सभी मिलकर आस पास से गोवंश इकट्ठा कर वध हेतु बिहार प्रान्त ले जाते है। दोनो पिकप वाहनों का भौतिक निरीक्षण किया गया तो दोनो पिकप वाहन सं0 UP60 AT 7950 व वाहन सं0 UP60 BT3671पर कुल 14 राशि गोवंशी पशु व एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूश 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 187/2023 धारा 307 भादवि, 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 के पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।