Ayodhya

जिला कारागार में हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

  • जिला कारागार में हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

अम्बेडकरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के निर्देशानुसार जिला कारागार में द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं जेल लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण में जिला करागार से छोटे लाल सरोज, उपकारापाल रमेश राम त्रिपाठी, चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, कारागार के कर्मचारीगण एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

शिविर को सम्बोधित करते हुये कमलेश कुमार मौर्य अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा स्वच्छता के महत्व विषय पर बोलते हुये कहा कि ‘‘स्वस्थ जीवन जीने के लिये स्वच्छता का विशेष महत्व है। स्वच्छता अपनाने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देता है अतः हर व्यक्ति को जीवन में स्वच्छता अपनानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोगों व बच्चों को खुले में शौच नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे अनेक घातक बीमारियां जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि फैलती है। खाने से पहले हाथों को साबुन से धोने जैसी छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। उन्होनें सभी को शौचालय बनवाने एवं इस्तेमाल पर जोर देते हुये कहा कि शौचालय इस्तेमाल करने से गम्भीर बीमारियों से बचा जा सकता है।

स्वच्छता एक ऐसा कार्य नहीं है जो हमें दबाव में करना चाहिये, ये अच्छी आदत और स्वस्थ तरीका है हमारे अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिये अपनी आदत में साफ-सफाई को शामिल करना बहुत आसान है। हमें स्वच्छता से कभी समझौता नहीं करना चाहिये। यह जीवन में खाना, पानी और हवा की भांति अति आवश्यक है और इस अच्छी आदत की शुरूआत अभिभावक अपने बच्चों को उनके बचपन से ही डलवा सकते हैं।

अपर जिला जज सचिव द्वारा जेलर जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि यदि 436ए से सम्बन्धित कोई भी विचाराधीन बन्दी जिला कारागार में बन्द है एवं ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परन्तु वह जमानतदार के अभाव में कारागार से रिहा नहीं हो पा रहा है। तो उसकी सूचना से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, को समय-समय पर अवगत करायें।

कारागार के निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा बन्दियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के विषय में बात की बन्दियों को लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की एवं जेल अधीक्षक जिला कारागार, को निर्देशित किया गया कि बन्दियों को उनकी रिहाई के अधिकारों के प्रति जागरूक करें व किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर उचित उपचार दिलाना सुनिश्चित करें, बन्दियों के खान-पान का विशेष ध्यान रखें, महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों का ध्यान रखें जिला कारागार परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें एवं किसी भी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला कारागार में स्थापित जेल लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त जेल पराविधिक स्वयं सेवक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।

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