Lucknow

CM Girl Marriage Scheme: बेटियों की शादी को योगी सरकार देगी 51 हजार रुपए, जानिए लाभ-पात्रता और आवेदन करने का तरीका

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह या सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) शुरू की है। इस योजना का लाभ वो लड़कियां/लड़की ले सकती है जिसकी शादी के समय उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो। लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहती हैं तो आइए जानते हैं कि इसकी आवेदन की प्रकिया, लाभ और पात्रता क्‍या है।

लखनऊ समेत सूबे सभी जिलों के विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है।

शादी के तीन महीने पहले या शादी के तीन महीने बाद तक आवेदन की सुविधा है। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर को अनुदान दिया जाएगा। विधवा यदि दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी शादी अनुदान में प्राथमिकता का प्रावधान है। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री को भी अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी।

कितना मिलता है अनुदान : गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शादी अनुदान का भुगतान समाज कल्याण विभाग करता है। शादी होने के तीन महीने पहले या तीन महीने बाद तक समाज कल्याण विभाग को ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। खास बात यह है कि अनुदान लड़की के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। खुद शादी करने पर 20 हजार और सामूहिक शादी होने पर 51 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। इसमे 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च के लिए मिलते हैं।

ऐसे मिलता है अनुदान : समाज कल्याण निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से हर जाति व धर्म के लोगों को शादी अनुदान दिया जाता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि 18 साल के ऊपर के युवतियां शादी अनुदान की पात्र होंगी। ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की वार्ष‍िक आय 56,460 रुपये होनी चाहिए। आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए तभी अनुदान मिलेगा।

ये लगेंगे दस्तावेज

आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आवेदक का पहचान पत्र
राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता
मोबाइल फोन नंबर
आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
ऐसे करें योजना के लिए आनलाइन आवेदन

सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाएं। फिर आपके सामने होमपेज खुलेगा।

इसके बाद आप फर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे- नाम, आवसीय पता, आधार नंबर, आयु आदि को सावधानी पूर्वक भर दें।
सभी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट का बटन क्लिक कर दें।
फिर आपको वेबसाइट में यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा लागिन करना होगा जिसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

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