Meerut

UP Court Verdict : भाजपा के विधायक रूप चौधरी को तीन साल की सजा, पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ने और मारपीट का मामला

बागपत। 21 साल पहले ट्रकों की चेकिंग से नाराज होकर पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ने और मारपीट करने के मामले में अदालत ने भाजपा के पूर्व विधायक रूप चौधरी को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। 17 अगस्त 2001 का है मामला

विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार धामा के मुताबिक तत्कालीन कांस्टेबल संजीव कुमार ने खेकड़ा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि 17 अगस्त 2001 को अलीपुर पुलिस चौकी पर उनकी निगरानी ड्यूटी थी। वह कांस्टेबल धर्मवीर व सूरजपाल के साथ वाहनों (ट्रकों) की छत व डाले पर लटके यात्रियों को उतार रहे थे। इसी दौरान दिल्ली की ओर से एक डीसीएम आई। इसके अंदर और डाले पर करीब 30-35 यात्री लदे थे। वे डीसीएम रुकवाकर यात्रियों को नीचे उतार रहे थे। तभी दिल्ली की ओर से तत्कालीन खेकड़ा विधायक रूप चौधरी गाड़ी से आए। उनके साथ दो गनर व दो अन्य व्यक्ति भी थे।

पुलिस ने दाखिल किया था आरोप पत्र

आरोप है कि ट्रक रोकने पर तत्कालीन विधायक रूप चौधरी ने उनकी वर्दी फाड़ी और गाली-गलौज करते हुए कांस्टेबल सूरजपाल का बनियान फाड़ा। उसे थप्पड़ भी मारे। कुछ लोग समझाने के लिए आए तो विधायक ने उन्हें भी भगा दिया। पुलिस ने आरोपित विधायक के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

सीजेएम की अदालत में चल रहा था केस, मिली जमानत

केस सीजेएम प्रीति सिंह की अदालत में चल रहा था। अदालत ने गवाही व अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए तत्कालीन विधायक रूप चौधरी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई तथा 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पूर्व विधायक को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है।

1996 में विधायक बने थे रूप चौधरी

जनपद गाजियाबाद के गांव गनौली निवासी रूप चौधरी ने 1996 में भाजपा के टिकट पर खेकड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। वे विजयी घोषित हुए थे।

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