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OTS Scheme: बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस योजना की डेट बढ़ी, अब 15 जुलाई तक ले सकेंगे लाभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ता, किसान और व्यापारी बिजली की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का लाभ अब 15 जुलाई तक ले सकेंगे। पहली जून से लागू योजना के तहत 26.84 लाख उपभोक्ताओं ने 1948 करोड़ रुपये जमा किया है।

यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना में घरेलू उपभोक्ताओं व किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। घरेलू पंखा (एलएमवी एक), निजी नलकूप (एलएमवी पांच) और वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी दो) के पांच किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है।

उपभोक्ताओं को एक लाख तक के बकाए पर अधिकतम छह किस्तों व एक लाख से अधिक बकाए तक उपभोक्ताओं को 12 किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। 29 जून तक 26.84 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है। उपभोक्ताओं के बकाये बिल के जमा पर ब्याज में 554 करोड़ रुपये की राहत दी गई है।

उपभोक्ताओं से ऊर्जा विभाग को 1948 करोड़ रुपये का बकाया राजस्व मिला है। प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम देवराज ने योजना का व्यापक लाभ दिलाने के लिए प्रचार-प्रसार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

बता दें कि बकाएदार किसानों, व्यापारियों व घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए सरचार्ज से शत-प्रतिशत छूट देने का निर्णय किया है। इस संबंध में पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की है। योजना पहली जून से 30 जून तक लागू थी जिसे अब 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।

योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक उनके देय सरचार्ज में छूट मिलेगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि (30 अप्रैल 2022 तक का बकाया व वर्तमान बकाया) का सीधा भुगतान कलेक्शन काउंटर, विद्युत कार्यालय, जन सुविधा केंद्र व वेबसाइट पर आनलाइन भुगतान कर छूट का लाभ ले सकते हैं।

उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के तहत छूट के बाद देय बकाया राशि की जानकारी आनलाइन भी ले सकते हैं। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण यथा देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान के लिए राशि इत्यादि स्क्रीन पर दिखेगी।

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