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धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा निकालने पर देना होगा हलफनामा, CM योगी का नया आदेश

Lucknow : मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के निर्देश के बाद मंगलवार को यूपी सरकार ने धार्मिक जुलूसों और शोभायात्रा आदि के आयोजन के लिए मंजूरी को अनिवार्य बनाने वाला आदेश जारी कर दिया। इस नए आदेश के मुताबिक धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा निकालने से पहले आयोजक को अनिवार्य रूप से हलफनामा देना होगा। गौरतलब है कि दिल्‍ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा के बाद यूपी सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। त्‍योहारों को देखते हुए चार मई तक यूपी पुलिस के फील्‍ड में तैनात सभी अधिकारियों (थानेदार से लेकर एसपी तक) की छुट्ट‍ियां निरस्‍त कर दी गई हैं। पहले से छुट्टी पर गए अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है।

सोमवार की देर रात अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए निर्देशित करते हुए मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को ईद और अक्षय तृतीया पर अतिरिक्‍त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। ये दोनों त्‍योहार एक ही दिन पड़ने की संभावना है। धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा के लिए इजाजत देने से पहले आयोजक को शांति और सद्भाव कायम रखने का हलफनामा देना होगा। मंजूरी सिर्फ परम्‍परागत जुलूसों-शोभायात्राओं को दी जाएगी, नए आयोजनों को नहीं।

सीएम योगी ने एसएचओ से लेकर एडीजी स्‍तर तक के अधिकारियों से अपने इलाके के धार्मिक गुरुओं और सभ्रांत नागरिकों से अगले 24 घंटे के दौरान संवाद करने को कहा है ताकि त्‍योहारों के दौरान शांति व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही उन्‍होंने शरारतपूर्ण बयान देने वालों के साथ सख्‍ती से पेश आने को निर्देश दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि धार्मिक कार्यक्रम निश्चित स्‍थानों पर ही होने चाहिए और इससे ट्रैफिक का मूवमेंट प्रभावित नहीं होना चाहिए।

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